इलेक्टोरल बॉन्ड (चुनावी बॉन्ड) केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार (11 मार्च, 2024) को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने जब ब्योरा देने के लिए और वक्त की मांग की तो टॉप कोर्ट ने दो टूक पूछा कि आखिरकार दिक्कत कहां आ रही है? 

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया- हमने पहले ही एसबीआई को आंकड़ा जुटाने को कहा था. उस पर अमल किया गया होगा. फिर क्या समस्या आ रही है. हमने उसे व्यवस्थित करने के लिए नहीं कहा था.  

टॉप कोर्ट की ओर से आगे कहा गया कि जहां तक जानकारी है, उस हिसाब से आपके (बैंक) पास सील लिफाफे में सारी चीजें हैं. आप सील खोलिए और आंकड़ा उपलब्ध कराइए. इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए.