शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने वाली एक और याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार (4 अप्रैल, 2024) को खारिज कर दी.
कोर्ट ने कहा है कि इस बारे में कदम उठाना एलजी और राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में है. ऐसे में इस तरह का आदेश नहीं दे सकते. हालांकि, कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा, “कई बार राष्ट्रीय हित, निजी हित से बड़े होते हैं, लेकिन यह निर्णय उनका (केजरीवाल) है.”
इससे पहले भी हाईकोर्ट केजरीवाल को सीएम पद से हटाने वाली एक जनहित याचिका खारिज कर चुका है. इस दौरान कोर्ट ने कहा था कि ये कार्यपालिका से जु़ड़ा मामला है.