दिल्ली जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को एक बार फिर सुनवाई शुरू हुई. इस मामले में दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है.

दिल्ली सरकार ने अपने जवाबी हलफनामा में कहा कि वह टैंकर माफिया पर कार्रवाई नहीं कर सकता है क्योंकि टैंकर माफिया हरियाणा से ऑपरेट करते हैं. टैंकर माफिया हरियाणा की ओर से सक्रिय हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करना हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है.

दिल्ली सरकार ने कोर्ट से कहा कि इस मामले में अब हरियाणा को बताना है कि वह दिल्ली को पानी की पूरी सप्लाई जारी करने के लिए क्या कदम उठा रहा है.

दिल्ली सरकार ने कहा है कि दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) ने राजधानी में पानी की सप्लाई को लेकर एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है. ये प्लान हर साल दिल्ली के समक्ष आ रही पानी की सप्लाई की कमी को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है. 

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कड़ा रुख अपनाते हुए कहा था कि दिल्ली सरकार टैंकर माफिया के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है. इस पर उसे जवाब दाखिल करना होगा.

इससे पहले बुधवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली सरकार ने पूछा था कि दिल्ली में टैंकर माफिया सक्रिय है और आप कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? अदालत ने कहा था कि अगर दिल्ली सरकार कार्रवाई नहीं कर सकती है तो हम दिल्ली पुलिस को निर्देश दे सकते हैं.

पीठ ने पूछा कि आखिर कोर्ट में झूठे जवाब क्यों दिए जा रहे हैं? अगर पानी हिमाचल से आ रहा है तो दिल्ली में पानी कहां जा रहा हैं?  कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में कहा जाता है कि टैंकर माफिया काम कर रहा है. अगर आप इस पर कार्रवाई नहीं करते तो हम ये मामला दिल्ली पुलिस को दे देंगे. कोर्ट ने कहा कि हम मीडिया के जरिए इसकी तस्वीर देख रहे हैं.

कोर्ट कहा था कि चैनल दिखा रहे हैं कि दिल्ली में टैंकर माफिया बढ़ रहा है. पानी की बर्बादी से बचने के लिए आपने हर गर्मियों में क्या उपाय किए हैं. 2023 में  पानी की बरबादी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? क्या किसी टैंकर माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई आपने की है? एक भी FIR आपने दर्ज कराई है?