दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार (12 अगस्त) को पूर्व आईएएस प्रशिक्षु पूजा खेडकर की​ गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. पूजा खेडकर पर संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की परीक्षा में धोखाधड़ी करने का आरोप है.

दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने पूजा खेड़कर को गिरफ्तारी से केवल 21 अगस्त तक के लिए अंतरिम राहत दी है. हाई कोर्ट ने पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. 

दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वो 21 अगस्त 2024 तक पूजा खेडकर को गिरफ्तार न करे. हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अब गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है. अब पूजा खेडकर की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में 21 अगस्त को सुनवाई होगी.

इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने एक अगस्त को पूर्व प्रशिक्षु आईएएस पूजा खेडकर को जमानत देने से इनकार कर दिया था. दिल्ली पुलिस को यह जांच करने का निर्देश दिया था कि क्या किसी अन्य व्यक्ति ने भी बिना पात्रता के ओबीसी और दिव्यांगजनों के लिए कोटा का लाभ उठाया है.

यूपीएससी की शिकायत पर हुई थी FIR

इस मामले में संघ लोक सेवा आयोग की ओर से शिकायत मिलने पर दिल्ली पुलिस ने पूजा खेडकर के खिलाफ मामला दर्ज किया था. यूपीएससी की इंटरनल जांच के मुताबिक खेडकर ने अपना नाम, अपने पिता और माता का नाम, अपनी तस्वीर और हस्ताक्षर, अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पता बदलकर परीक्षा नियमों का गलत लाभ उठाया था. यूपीएससी ने पूजा खेडकर को नोटिस भेजकर पूछा है कि उनकी उम्मीदवारी क्यों न रद्द कर दी जाए. जब यूपीएससी ने उनकी मेडिकल जांच कराने का फैसला लिया तो वह मेडिकल जांच में भी शामिल नहीं हुई.