दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को दिल्ली की एक कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को जमानत दे दी है. कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी है, वह देश से बाहर नहीं जा सकेंगे.  कोर्ट ने कहा कि सत्येंद्र जैन ने करीब 18 महीने तक जेल में बंद रहकर सजा काटी है.

हालांकि ईडी ने सत्येंद्र जैन की जमानत का विरोध किया है. लेकिन कोर्ट ने कहा कि उन्होंने जेल में लंबी सजा काटी है. कोर्ट ने कहा कि सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी मंजूर की जाती है, उन्हें 50,000 रुपए का निजी मुचलका भरना होगा.

दिल्ली के पूर्व मंत्री को मिली बेल पार्टी के लिए भी राहत की बात है. ये जमानत ऐसे समय में मिली है जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हैं. सत्येंद्र जैन ही जेल में बंद थे. उनके अलावे आप के सभी बड़े नेता जेल से बाहर आ चुके हैं. दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह को पहले ही कोर्ट से राहत मिल चुकी है.