कासगंज के चंदन गुप्ता हत्याकांड में सभी 28 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. 6 साल 11 महीने 7 दिन के लंबे इंतजार के बाद आज सजा का ऐलान हुआ है. 26 जनवरी 2018 को यूपी के कासगंज जिले में चंदन गुप्ता की तिरंगा यात्रा के दौरान हत्या हुई थी. तब से लेकर आज तक चंदन के परिजनों ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और आज सजा का ऐलान हुआ है. 

आरोपियों ने हाईकोर्ट में एनआईए कोर्ट की वैधानिकता और  सुनवाई पर रोक की अर्जी लगाई थी. हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने अर्जी खारिज कर दी थी. हाई कोर्ट से याचिका ख़ारिज होने के बाद  गुरुवार को लखनऊ की एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाया था और सजा के ऐलान के लिए शुक्रवार का दिन मुकर्रर किया था. करीब 8 साल पुराने इस मामले में चंदन के पिता ने कासगंज थाने में 20 नामजद समेत अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था.

इन दोषियों को मिली सजा
लखनऊ जेल में बंद 26 दोषी वसीम जावेद उर्फ वसीम, नसीम जावेद, मोहम्मद जाहिद कुरैशी उर्फ जाहिद उर्फ जग्गा ,आसिफ कुरेशी उर्फ हिटलर ,असलम कुरैशी, अकरम ,तौफीक , खिल्लन , शवाब अली खान, राहत ,सलमान ,मोहसिन, आसिफ जिमवाला, साकिब, बबलू, निशु उर्फ जीशान, वासिफ, इमरान, शमशाद ,जफर, साकिर ,खालिद परवेज ,फैजान ,इमरान ,साकिर, मोहम्मद आमिर रफी, कासगंज जेल में बंद मुनाजिर और कोर्ट में सरेंडर हुए सलीम को  उम्रकैद की सजा सुनाई गई. लखनऊ जेल से 26 दोषी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े. एक दोषी मुनाजिर कासगंज जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ा.