बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को ‘लीव इंडिया’ नोटिस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। अदालत ने केंद्र सरकार के आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) ने सोमवार तक सुनवाई टालने का अनुरोध किया। साथ ही अदालत को मौखिक आश्वासन दिया कि तब तक अभिनेता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई 2 नवंबर को दोपहर 3 बजे निर्धारित की और संबंधित नोटिस के अमल पर तब तक रोक लगा दी।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में हुए एक आंदोलन में शामिल होने के मामले में मुंबई पुलिस ने इमरान खान को नोटिस जारी किया था। उन पर फॉरेनर्स एंड इमिग्रेशन कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने को कहा गया था।
इमरान खान ने इस नोटिस को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उनकी याचिका में नोटिस को गैरकानूनी और मनमाना बताया गया है। अभिनेता का कहना है कि बिना उचित आधार के गलतफहमी के चलते यह नोटिस जारी किया गया और उन्हें बेवजह निशाना बनाया जा रहा है।
याचिका में यह भी दलील दी गई है कि भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों को संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत समानता तथा जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण प्राप्त है। गौरतलब है कि इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं और उनके पास ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी।
