जयपुर में करीब 17 साल पहले हुए सीरियल बम धमाकों के दौरान जिंदा मिले बम केस में चारों आतंकियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट ने 600 पेज का फैसला दिया है. 13 मई को 2008 को जयपुर में 8 सीरियल ब्लास्ट हुए थे, नौंवा बम चांदपोल बाजार के गेस्ट हाउस के पास मिला था. बम फटने के 15 मिनट पहले इसे डिफ्यूज कर दिया गया था.

इससे पहले मंगलवार को सजा पर बहस के दौरान सरकारी वकील स्पेशल पीपी सागर तिवाड़ी ने आरोपियों को शेष जीवनकाल तक जेल में रखने की सजा देने की मांग की. उन्होंने कहा- दोषियों का कृत्य गंभीरतम अपराध है. इनके साथ किसी भी सूरत में नरमी नहीं बरती जा सकती है.

वहीं, आरोपियों के वकील मिन्हाजुल हक ने बहस करते हुए कहा- दोषी 15 साल से जेल की सजा भुगत रहे हैं। अन्य आठ मामलों में हाईकोर्ट इन्हें बरी कर चुका है. ऐसे में भुगती हुई सजा के आधार पर कम से कम सजा दी जाए.