संभल की जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ गया है. हाईकोर्ट ने रिव्यू अर्जी खारिज कर दी है, जिससे मस्जिद कमेटी को बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट के फैसले से सर्वे का रास्ता साफ हो गया है. मस्जिद कमेटी ने 19 नवंबर 2024 को सिविल कोर्ट द्वारा दिए गए सर्वे के आदेश को चुनौती दी थी.

मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में सिविल रिवीजन याचिका दाखिल की थी और मामले की पोषणीयता को चुनौती दी थी. हाईकोर्ट के फैसले से संभल में शाही मस्जिद का सर्वे तय हो गया है. इलाहाबाद हाइकोर्ट में जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट के इस फैसले से अब यह साफ हो गया है कि संभल की जिला अदालत में सर्वे का आगे मुकदमा चलेगा.

बेंच ने मुस्लिम पक्ष की दलीलें नामंजूर कीं और फैसला सुनाया. इससे पहले मस्जिद कमेटी ने सर्वे आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट में 13 मई को बहस पूरी हो गई थी और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. हिंदू पक्ष ने हरिहर मंदिर होने का दावा करते हुए संभल सिविल कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. हिंदू पक्ष की याचिका पर संभल सिविल कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया था.

इस पर मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले की पोषणीयता को चुनौती दी.  8 जनवरी 2025 से हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए सिविल कोर्ट के सर्वे आदेश पर रोक लगा रखी थी. इससे पहले 28 अप्रैल को हुई सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI को 48 घंटे के अंदर सर्वे और रिपोर्ट पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था.