आम आदमी पार्टी को राउज एवेन्‍यू स्थित पार्टी दफ्तर को खाली करना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने 15 जून तक दफ्तर खाली करने के आदेश दिए हैं. लोकसभा चुनाव के कारण पार्टी को यह वक्‍त दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्टी दफ्तर के लिए जमीन के लिए केंद्र के समक्ष आवेदन करे. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह जमीन दिल्ली हाईकोर्ट को दी गई जमीन पर अतिक्रमण है. इस जमीन का उद्देश्य राउज एवेन्‍यू कोर्ट के लिए अतिरिक्त कोर्टरूम का निर्माण करना है. आगामी चुनावों के मद्देनजर हम आपको अतिरिक्त समय दे रहे हैं. 

सुनवाई के दौरान AAP के लिए अभिषेक मनु सिंघवी  ने कहा कि 2015 में इसे AAP को आवंटित किया गया था. छह राष्ट्रीय पार्टियों में से एक होने के नाते मैं मुख्यालय के लिए एक भूखंड का हकदार हूं. हमें चुनाव से पहले सड़क पर नहीं उतारा जा सकता. इस मामले को कुछ राजनीतिक सहयोग के माध्यम से हल किया जा सकता है. 

सुनवाई के दौरान CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा, “इस मामले में आपको पेश नहीं होना चाहिए. आप दिल्ली हाईकोर्ट के लिए जमीन का विरोध नहीं कर सकते. आप प्लॉट पाने के लिए हमारे अच्छे कार्यालयों का उपयोग कर रहे हैं. हम इसकी अनुमति कैसे दे सकते हैं?

इससे पहले, पिछली सुनवाई में राउज एवेन्यू स्थित आम आदमी पार्टी  के दफ्तर की जमीन पर सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हैरानी की बात है कि दिल्ली हाईकोर्ट की जमीन पर एक राजनीतिक दल का दफ्तर चल रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट को ये जमीन लौटाई जाए.  साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव, पीडब्ल्यूडी सचिव और वित्त सचिव अगली तारीख से पहले हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के साथ एक बैठक करें और मामले का समाधान निकले.