
दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केरजवाल की जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह आगामी चुनावों के कारण दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर दलीलें सुनने पर विचार कर सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “ईडी की ओर से गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर बहस और उसके बाद आबकारी नीति मामले में उनकी रिमांड में समय लग सकता है. ऐसे में कोर्ट उनकी अंतरिम जमानत पर दलीलें सुन सकता है.”
सर्वोच्च अदालत ने कहा कि इस केस में समय लग सकता है, लेकिन अगर केस में समय लगता है तो हम चुनावों के कारण अंतरिम जमानत पर विचार कर सकते हैं. कोर्ट ने कहा कि हम इस पर आपकी (ईडी) सुनवाई कर सकते हैं. हमें बताएं कि अगर हम अंतरिम जमानत देते हैं तो क्या शर्तें लगाई जाएंगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें अभी भी इस पर फैसला करना है और मंगलवार (7 मई) को सुनवाई करनी है.