आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. साथ ही अदालत ने अमानतुल्लाह को पुलिस की जांच में शामिल होने को कहा है.

आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर अदालत ने यह फैसला सुनाया है. खान पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली के जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमले का नेतृत्व करने और कोर्ट से घोषित अपराधी को फरार करवाने में मदद की थी. इसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई.

दिल्ली के ओखला से आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान तीन दिन से फरार हैं. सोमवार को दर्ज एफआईआर के बाद से वे पुलिस के सामने नहीं आए हैं. दिल्ली पुलिस की कई टीमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में उनकी तलाश कर रही हैं. 

दिल्ली के जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमले का कथित तौर पर नेतृत्व करने के आरोप में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई. कोर्ट ने जिस आरोपी शावेज़ खान को PO (भगोड़ा) घोषित किया हुआ है विधायक अमानतुल्ला खान उसको बचा रहे थे. वहीं अमानतुल्लाह खान ने कल दावा किया कि क्राइम ब्रांच की टीम ने रेड के दौरान जिस शावेज़ को पकड़ा था वो जमानत पर था और उसने जमानत के कागजात दिखाए थे.