
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को निर्देश दिया कि 15 जून को होने वाली NEET PG परीक्षा 2025, दो पालियों के बजाय एक ही पाली में आयोजित की जाएगी. न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने संबंधित अधिकारियों को एक पाली में परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया ताकि पूरी पारदर्शिता बनी रहे. पीठ में न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया भी शामिल थे. पीठ ने कहा कि दो पालियों में परीक्षा आयोजित करने से “मनमानी” होती है.
नीट पीजी परीक्षा की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा- “सिर्फ एक या दो छात्रों ने याचिका दाखिल की हो, फिर भी अगर उनकी बात सही है तो कोर्ट को दखल देना होगा. पिछले साल विशेष परिस्थितियों में परीक्षा दो शिफ्ट में हुई थी, लेकिन यह अब सामान्य नियम नहीं बन सकता.”
“परीक्षा दो शिफ्ट में होने से अनुचितता होती है. परीक्षा को दो शिफ्ट में आयोजित करना असमानता पैदा करता है और यह सभी उम्मीदवारों को समान अवसर नहीं दे सकता. नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रक्रिया सिर्फ विशेष मामलों में लागू होनी चाहिए, हर साल नहीं. इसके अलावा कोर्ट ने कहा भारत में टेक्नोलॉजी और संसाधनों की कोई कमी नहीं है, पूरे देश में एक शिफ्ट में परीक्षा के लिए पर्याप्त केंद्र बनाए जा सकते हैं.”
कोर्ट ने कहा, “परीक्षा में अभी दो हफ्तों से ज्यादा का समय बचा है, इसलिए NBE को पर्याप्त समय है कि वह नए सिरे से केंद्र चिन्हित कर परीक्षा एक शिफ्ट में आयोजित करे. कोर्ट ने NBE को पारदर्शिता बनाए रखे और सुरक्षित केंद्र सुनिश्चित करने का आदेश दिया है. इसके अलावा यह भी कहा कि जल्द से जल्द सभी जरूरी व्यवस्थाएं पूरी की जाएं.”
टेस्ट सिटी स्लिप जारी होने की तिथि : 2 जून 2025
एडमिट कार्ड जारी : 11 जून 2025
परीक्षा की तिथि : 15 जून 2025
परिणाम की घोषणा : 15 जुलाई 2025 तक