
अब्बास अंसारी की मऊ कोर्ट से सजा का ऐलान होते ही विधायकी भी खत्म हो गई है. इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष नोटिफिकेशन जारी करेंगे. नोटिफिकेशन में आज की तारीख से सदस्यता रद्द होने का जिक्र रहेगा. दरअसल सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश के अनुसार अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा हुई है तो ऐसे में उनकी सदस्यता (संसद और विधानसभा से) रद्द हो जाती है. सुप्रीम कोर्ट ने यह दिशानिर्देश जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 (4) निरस्त कर दिया है.
हालांकि, कोर्ट ने प्रत्याशियों को एक राहत जरूर दी है. जिसके तहत अगर सदस्य फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाता और फैसला पक्ष में आता है तो सदस्यता स्वत: ही वापस हो जाती है. आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मऊ में साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषण के मामले में सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए दो वर्ष की सजा और तीन हजार का जुर्माना लगाया है.
यह सजा मऊ जनपद की एमपी-एमएलए कोर्ट में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट केपी सिंह ने सुनाई. इसी मामले में सह आरोपी मंसूर अंसारी को छह महीने की सजा और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई है. हेट स्पीच के मामले में मऊ से विधायक और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) के नेता अब्बास अंसारी को कोर्ट ने दोषी करार दिया. मऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है.