राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है.  जमीन के बदले नौकरी घोटाले में सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर को खारिज करने की मांग वाली उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है.  लालू ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार किया गया था. दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को निर्धारित है. 

लालू प्रसाद यादव ने तर्क दिया था कि निचली अदालत में 26 जुलाई से 2 अगस्त तक उनके और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आरोप तय करने की सुनवाई चल रही है. ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट को उनकी याचिका पर 12 अगस्त से पहले सुनवाई करनी चाहिए.  हालांकि, हाई कोर्ट ने उनकी जल्द सुनवाई की मांग को ठुकरा दिया था. इसके बाद लालू ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन वहां भी उन्हें राहत नहीं मिली. 

जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामला लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लिए लंबे समय से कानूनी उलझन का कारण बना हुआ है. इस मामले में सीबीआई ने लालू और उनके परिजनों के खिलाफ जांच शुरू की थी, जिसमें आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए लालू ने नौकरियों के बदले जमीन हासिल की थी. यह मामला बिहार की सियासत में भी चर्चा का केंद्र रहा है.