इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है. अदालत ने एसबीआई को बॉन्ड नंबर का खुलासा करने का आदेश दिया है. अदालत का आदेश है कि सील कवर में रखा गया डेटा चुनाव आयोग को दिया जाए, क्योंकि उनको इसे अपलोड करना है.अब मामले में अगली सुनवाई सोमवार को यानी कि 18 मार्च को होगी. 

इलेक्टोरल बॉन्ड केस को लेकर शुक्रवार (15 मार्च, 2024) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. चुनाव आयोग ने इस दौरान कहा कि राजनीतिक पार्टियों से लिए साल 2019 से पहले के चंदे की जानकारी उसने सुप्रीम कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में दे दी थी. उसने इसकी कॉपी नहीं रखी थी. 

सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बताया कि उसे चुनाव आयोग को लौटा दिया जाएगा. उससे पहले उसे स्कैन कर डिजिटल कॉपी सुप्रीम कोर्ट पास रखेगा. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इस बात पर सवाल उठाया कि भारतीय स्टेट बैंक ने जो आंकड़े चुनाव आयोग को दिए उसमें बॉन्ड नंबर का उल्लेख नहीं किया, जबकि इसका साफ आदेश था.

एसबीआई को लगाई फटकार

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर पूरा डेटा साझा नहीं करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कड़ी फटकार लगाई. अदालत ने इस योजना को रद्द करते हुए एसबीआई को पिछले 5 वर्षों में किए गए दान पर सभी डिटेल शेयर करने का निर्देश दिया था.

क्या चाहता है चुनाव आयोग

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी दी है, उसमें उसने सुप्रीम कोर्ट की ओर से 11 मार्च को पारित आदेश में संशोधन की मांग की है. इसमें आदेश के ऑपरेटिव हिस्से में कुछ स्पष्टीकरण या संशोधन की मांग की गई है. हालांकि इसकी विस्तृत जानकारी अभी नहीं मिली है.