दिल्ली के आबकारी नीति केस में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी. इसके बाद आज (बुधवार, 3 अप्रैल) निचली अदालत ने उनकी जमानत की शर्तें तय की.
कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह को पासपोर्ट जमा करना होगा. इसके साथ ही जांच में सहयोग करना होगा.
संजय सिंह के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की गई जमानत की शर्तें:
1) जांच अधिकारी को अपना मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएंगे, जांच में सहयोग भी करेंगे.
2) जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शराब मामले में अपनी भूमिका के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे.
3) संजय सिंह अगर वो NCR छोड़ते है तो वो अपनी यात्रा के कार्यक्रम ED के IO के साथ साझा करेंगे. वो अपनी लोकेशन शेयरिंग भी ऑन रखेगें और IO (जांच अधिकारी) के साथ साझा करेगे.
संजय सिंह वकील ने कहा कि संजय सिंह की पत्नी यहां जमानती के तौर पर हैं. हमने बेल बॉन्ड दाखिल कर दिया है.
सूत्रों का कहना है कि संजय सिंह को सीधे आईएलबीएस अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है. रिहाई आदेश आते ही तिहाड़ अधिकारी पुलिस को रिपोर्ट सौंप देंगे और संजय सिंह को रिहा कर दिया जाएगा. जेल की सुविधाओं के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति को अपना सामान रखने के लिए एक अलमारी दी जाती है. यदि संजय सिंह के पास कोई सामान है तो वे बाद में उसे ले सकते हैं, इसका विवेकाधिकार कैदी के पास रहता है.