
आप नेता मनीष सिसोदिया को अदालत से एक बार फिर झटका लगा है. दिल्ली कोर्ट ने शराब नीति घोटाले के मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. यह दूसरी बार है जब उनकी जमानत याचिका खारिज की गई है.
इससे पहले निचली अदालत, HC और SC ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था. वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए मनीष सिसोदिया अब हाईकोर्ट का रुख करेंगे.
आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही दिल्ली शराब घोटाला मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. राउज एवेन्यू कोर्ट में जज कावेरी बावेजा के सामने सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा था कि सिसोदिया घोटाले के किंगपिन हैं, इसलिए इनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए. सीबीआई ने कहा कि अगर सिसोदिया को जमानत दी गई तो वह सबूतों ओर गवाहों पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर दबाव से असर डाल सकते हैं.
सीबीआई ने दलील दी कि हम बार-बार कहते है कि ये किंगपिन हैं और इनकी याचिका में देरी का ग्राउंड है. हम बता चुके है कि देरी के क्या कारण है. इसी कोर्ट ने अपने पुराने आदेश में भी माना है कि सिसोदिया मास्टरमाइंड हैं. चूंकि सिसोदिया की ओर से दलीलें पिछली सुनवाई के दौरान ही दी जा चुकी हैं लिहाजा सिसोदिया के खिलाफ ईडी और सीबीआई में दर्ज मामले को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया. जो कि आज सुनाया गया और उनकी याचिका खारिज कर दी गई.