
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने उनकी अंतरिम बेल याचिका पर फैसला नहीं सुनाया है. इसके मद्देनजर केजरीवाल को कल 2 जून को ही सरेंडर करना होगा.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े कथित धन शोधन को लेकर केजरीवाल द्वारा दायर जमानत याचिका का विरोध किया। ईडी ने विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा को बताया कि केजरीवाल ने तथ्यों को दबा दिया है तथा अपने स्वास्थ्य सहित अन्य मुद्दों पर गलत बयान दिए हैं।
ईडी के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केजरीवाल ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भ्रामक दावा किया कि वह 2 जून को सरेंडर करने जा रहे हैं, जबकि उसी समय उन्होंने जमानत के लिए आवेदन भी किया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े कथित धन शोधन को लेकर केजरीवाल द्वारा दायर जमानत याचिका का विरोध किया।
ईडी ने अंतरिम जमानत याचिका पर स्थिरता के मुद्दे उठाए। ईडी के वकील ने कहा कि मेडिकल टेस्ट करवाने के बजाय, वह यात्रा कर रहे थे। मेडिकल टेस्ट में एक घंटे से अधिक समय लगेगा। ईडी ने कहा कि केजरीवाल का वजन 1 किलो बढ़ गया है और वह झूठा दावा कर रहा है कि उसका वजन 7 किलो कम हो गया है।
प्रारंभिक आपत्तियों के दौरान ईडी के वकील ने कहा कि हमें अंतरिम जमानत दाखिल करने पर भी आपत्ति है। यह अदालत सुप्रीम कोर्ट के आदेश को संशोधित नहीं कर सकती। केजरीवाल अंतरिम जमानत पर है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है, वह यहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश का विस्तार मांग रहे हैं। ईडी ने कहा कि इस अंतरिम जमानत याचिका को खारिज किया जाना जरूरी है क्योंकि इसमें तथ्यों को पूरी तरह से छिपाया गया है।