NEET रिजल्ट के बाद दाखिल की गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों को फिर से परीक्षा देनी होगी.  हम काउंसलिंग पर रोक नही लगाएंगे. इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके 2 हफ्ते में जवाब मांगा है. अब अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच नीट यूजी के मामले में सुनवाई कर रही है. NTA की तरफ से कहा गया कि छात्रों का डर दूर करने के लिए यह निर्णय लिया जा रहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा, ”काउंसलिंग होती रहेगी और हम इस पर रोक नहीं लगा रहे हैं. परीक्षा होती है तो सब कुछ समग्रता से होता है. ऐसे में डरने की कोई बात नहीं है.” कोर्ट ने कहा कि पूरी तरह से एग्जाम को रद्द कर देना अभी उचित तरीका नहीं है. 

एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केवल 1563 छात्रों को दो ऑप्शन दिए हैं, जिनके परिणामों में ग्रेस मार्क्स के बाद अनियमितता के आरोप लग रहे थे. एनटीए ने कहा ये उम्मीदवार बिना ग्रेस मार्क्स के साथ नीट यूजी काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं या फिर से नीट परीक्षा में शामिल हो सकते हैं. एनटीए केवल 6 एग्जाम सेंट्रर्स पर उपस्थित हुए 1563 छात्रों के लिए ही री-नीट आयोजित करेगा.