नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में सजा काट रहे आसाराम की पैरोल अवधि समाप्त होने के बाद तय समय पर जेल नहीं पहुंचने को लेकर मामला दर्ज किया गया है। जेल प्रहरी बनवारी लाल ने आसाराम के खिलाफ रातानाडा थाने में शिकायत दी है। पुलिस ने कारागार अधिनियम की धारा 58(ख) के तहत मंगलवार देर रात रिपोर्ट दर्ज की।
जानकारी के मुताबिक, राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को 6 अक्टूबर को 20 दिन की मेडिकल पैरोल दी थी, जिसकी अवधि 26 अक्टूबर को समाप्त हो गई। पैरोल बढ़ाने के लिए आसाराम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन अदालत ने मेडिकल आधार पर राहत देने से इनकार कर दिया और मंगलवार शाम 5 बजे तक जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर करने का आदेश दिया।
रात 10:40 बजे जेल पहुंचा आसाराम
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आसाराम एयर एंबुलेंस से उज्जैन से जोधपुर पहुंचा। वह रात करीब 10:40 बजे सरेंडर करने के लिए सेंट्रल जेल पहुंचा, लेकिन जेल अधीक्षक प्रमोद सिंह ने रात में बंदियों को प्रवेश नहीं देने के नियम का हवाला देते हुए उसे वापस भेज दिया। इसके बाद आसाराम भगत की कोठी स्थित आरोग्यम अस्पताल चला गया।
इलाज जारी होने का दिया था हवाला
आसाराम की ओर से पैरोल बढ़ाने की मांग करते हुए कहा गया था कि उसका इलाज अभी जारी है और वह उज्जैन के सरकारी धन्वंतरि आयुर्वेदिक अस्पताल में भर्ती है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने पैरोल बढ़ाने से इनकार कर दिया। अदालत ने राजस्थान सरकार को आसाराम की सेहत का ध्यान रखने के निर्देश भी दिए। अब आसाराम के जेल में सरेंडर करने की संभावना जताई जा रही है।
