
माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और पूर्व विधायक अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी को मऊ की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट से मिली 2 साल की सजा को रद्द कर दिया है. ऐसे में अब अंसारी की विधायकी बहाल हो जाएगी.
गौरतलब है कि अब्बास अंसारी ने सजा रद्द किए जाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. याचिका स्वीकार होने के बाद अब अब्बास की विधायकी बहाल हो जाएगी. हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद 30 जुलाई को फैसला रिजर्व कर लिया था. आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है. इस फैसले के बाद अब मऊ की सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव नहीं होगा. बता दें कि 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण के मामले में मऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 31 मई को अब्बास पर 2 वर्ष की सजा और 3000 जुर्माना लगाया था. इसी आधार पर 1 जून 2025 को अब्बास की विधायकी चली गई थी. जिला जज मऊ की अदालत ने 5 जुलाई को अपील खारिज कर दी थी.