
दिल्ली हाई कोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) मामले में मंगलवार (2 सितंबर) को शरजील इमाम, उमर खालिद और अन्य आरोपियों को बड़ा झटका दिया है. अदालत ने 2020 में हुए दिल्ली दंगों से जुड़े यूएपीए केस में सभी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी.
जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की पीठ ने सभी पक्षो की दलीलें सुनने के बाद 9 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. शरजील इमाम और उमर खालिद के साथ मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, अतहर खान, मीरान हैदर, अब्दुल खालिद सैफी और गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था.
शरजील इमाम को पुलिस ने 25 अगस्त 2020 को गिरफ्तार किया था. वहीं उमर खालिद को पुलिस ने 14 सितंबर 2020 को गिरफ्तार किया था. अन्य आोरपियों को भी अलग-अलग समय पर गिरफ्तार किया गया.