ममता बनर्जी सरकार ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के विशेष सत्र के आखिरी दिन एंटी रेप बिल पेश कर दिया है. इस बिल में दोषियो के लिए दस दिन में फांसी का प्रावधान है.

बंगाल विधानसभा में पेश एंटी रेप बिल के तहत दोषियों के लिए दस दिन में फांसी का प्रावधान है. इसके साथ ही शुरुआती जांच रिपोर्ट 21 दिनों के भीतर पेश करने, जिला स्तर पर टास्क फोर्स गठित करने और तय वक्त में सुनवाई पूरे करने का प्रावधान है.

बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने एंटी रेप बिल को लेकर कहा कि टीएमसी जल्दबाजी में ये बिल लेकर आई है. लेकिन हम चाहते हैं कि इस बिल को जल्द से जल्द लागू किया जाए. हम नतीजें चाहते हैं. हमें इसका पूरा समर्थन है. मुझे नहीं पता कि इस बिल को पेश करने से पहले प्रक्रिया का पालन किया गया या नहीं. मैं इस पर सवाल उठाना नहीं चाहता. हम इस पर वोटिंग नहीं चाहते. हम इस पर मुख्यमंत्री के संबोधन को सुनेंगे लेकिन हम इस बिल को लागू करने की गांरटी चाहते हैं. इस बिल में कुछ नया नहीं है. 

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा में एंटी रेप बिल पर कहा कि यह अपराजिता बिल BNS बिल से कहीं ज्यादा कठोर है. इस बिल पर चर्चा के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि ये बिल ऐतिहासिक है. 

ममता बनर्जी सरकार की ओर से विधानसभा में पेश किए गए एंटी रेप बिल पर चर्चा हो रही है. बीजेपी इस बिल में कुछ संशोधन चाहती है लेकिन ममता सरकार इस बिल को मौजूदा स्वरूप में ही पारित कराना चाहती है. इस गतिरोधके बीच बनर्जी ने कहा कि वह इस बिल पर विपक्ष के हर सवाल का जवाब देंगी.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एंटी रेप बिल पर चर्चा करते हुए कहा कि हमने 12 घंटे में आरोपी को पकड़ लिया था. पीड़ित परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं. दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो. हमने जांच के लिए स्पेशल टीम बनाई थी. इस मामले में सीबीआई अब इंसाफ दिलवाए.