भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली हाई कोर्ट से गुरुवार (29 अगस्त) को बड़ा झटका लगा. हाई कोर्ट ने पहलवानों के आरोपों के मामले में दायर सिंह की याचिका पर फिलहाल सुनवाई से इनकार कर दिया. हाई कोर्ट ने कहा कि उन्होंने अपने खिलाफ आरोप तय करने के आदेश और कार्यवाही को चुनौती देने के लिए एक ही याचिका क्यों दायर की है?

बृजभूषण सिंह ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले में दर्ज FIR और आरोपों को रद्द करने की मांग की थी.

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, याचिका पर जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने गुरुवार को सिंह ने पूछा कि उन्होंने अपने खिलाफ आरोप तय करने के आदेश और कार्यवाही को चुनौती देने के लिए एक ही याचिका क्यों दायर की है?

जज ने कहा, “हर चीज पर एक सर्वव्यापी आदेश नहीं हो सकता. यदि आप आरोपों पर आदेश को रद्द करना चाहते थे तो आप आ सकते थे. एक बार मुकदमा शुरू हो जाने के बाद, यह एक अप्रत्यक्ष तरीका है.” 

दिल्ली हाई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में दर्ज प्राथमिकी और आरोप रद्द करने का अनुरोध वाली दलीलों पर नोट दाखिल करने का समय दिया है. कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 26 सितंबर तय की है.