
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सोमवार को दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि GRAP-4 लागू करने में देरी क्यों की गई?
अदालत ने प्रदूषण मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि GRAP-4 लागू करने में तीन दिन की देरी क्यों की गई? दिल्ली सरकार ने इस पर क्या किया कारण बताएं.
जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने दिल्ली और इससे सटे इलाकों में प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर सुनवाई करते हुए कहा कि हम यह जानना चाहते हैं कि दिल्ली सरकार ने क्या किया है. अब अगर AQI 400 से नीचे भी आता है तो भी हम आपको GRAP-4 को वापस लेने की अनुमति नहीं देंगे. हम यही आदेश देने का प्रस्ताव रखते हैं. आप अदालत की अनुमति के बिना GRAP-4 को वापस नहीं लेंगे.