उत्तर प्रदेश के संभल में मस्जिद को लेकर हुई हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अहम निर्देश दिया है. सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि निचली कोर्ट इस मामले में कोई एक्शन न ले.

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में हाई कोर्ट के आदेश के बिना कुछ भी न किया जाए. हालांकि, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता मस्जिद कमेटी से पूछा कि सुप्रीम कोर्ट आने से उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका क्यों नहीं दायर की. बता दें कि मस्जिद कमेटी ने चंदौसी कोर्ट के सर्वे के आदेश को चुनौती दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या 227 के तहत हाई कोर्ट जाना उचित नहीं है? बेहतर होगा कि हम इसे यहीं लंबित रखें. आप अपनी दलीलें उचित पीठ के सामने दायर करें. सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम आदेश के बाद संभल प्रकरण में व्याप्त तनाव के कम होने की आशा बलवती हो गई है.