भारत सरकार ने पाकिस्‍तान से आने वाली चीजों पर अब पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, जिसका मतलब है कि अब कोई भी चीज किसी भी तरह से पाकिस्‍तान से नहीं आएगी. वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि अब पाकिस्‍तान से पूरी तरह से आयात प्रतिबंध कर दिया गया है.

पहले डायरेक्‍ट ट्रेड बंद किया गया था, लेकिन अब इनडायरेक्‍ट इम्‍पोर्ट भी बंद कर दिया गया है. यह पाकिस्‍तान पर गहरी चोट है. भारत का वाणिज्य मंत्रालय उन उत्पादों की सूची तैयार कर रहा है, जिन्हें भारत से आयात-निर्यात नहीं किया जाएगा. 

वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, भारत ने पाकिस्तान से सभी वस्तुओं के डायरेक्‍ट या इनडायरेक्‍ट आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है. विदेश व्यापार नीति (FTP) 2023 में इस संबंध में एक प्रावधान जोड़ा गया है. जिसमें कहा गया है कि अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान से आने वाले या निर्यात किए जाने वाले सभी सामानों के डायरेक्‍ट या इनडायरेक्‍ट आयात पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है. यह 2 मई की अधिसूचना में जानकारी दी गई है.

FTP के प्रावधान में कहा गया है कि पाकिस्तान से आने वाले या निर्यात किए जाने वाले सभी सामानों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात या पारगमन, चाहे वे स्वतंत्र रूप से आयात किए जा सकें या अनुमति प्राप्त हों, तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रतिबंधित रहेंगे.

भारत सरकार का ये आदेश तब आया है, जब आतंक को बढ़ावा देने वाला देश पाकिस्‍तान ने पर्दे के पीछे रहते हुए पहलगाम में आतंकी हमला करवाया, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई. 


विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने अधिसूचना में कहा कि यह प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के हित में लगाया गया है. इस प्रतिबंध के किसी भी अपवाद के लिए भारत सरकार की मंजूरी की आवश्‍यकता होगी. इसका मतलब है कि अगर कोई भी चीज पाकिस्‍तान व्‍यापार के उद्देश्‍य से भेजी आती है या फिर वहां से आती है तो भारत सरकार की मंजूरी की आवश्‍यकता होगी.


वहीं एक और आदेश में मर्चेंट शिपिंग एक्ट, 1958 की धारा 411 के तहत एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, भारत सरकार के शिपिंग महानिदेशालय ने पाकिस्तान के झंडे वाले जहाजों को किसी भी भारतीय बंदरगाह पर जाने से प्रतिबंधित करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही, भारतीय झंडे वाले जहाजों को पाकिस्तान के किसी भी बंदरगाह पर जाने से प्रतिबंधित कर दिया गया है.