
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु से कहा कि राम मंदिर उद्घाटन के लाइव टेलीकास्ट की इजाजत को खारिज नहीं किया जा सकता है. दरअसल बीजेपी आरोप लगा रही है कि तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने राज्यभर में राम मंदिर कार्यक्रमों के लाइव प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.
शीर्ष अदालत ने कहा कि अनुमति को केवल इसलिए अस्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि पड़ोस में अन्य समुदाय रहते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार की सुनवाई के दौरान तमिलनाडु सरकार से कहा, ‘यह एक समरूप समाज है, इसे केवल इस आधार पर न रोकें कि अन्य समुदाय भी हैं.
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