
किसानों के प्रदर्शन के बीच पंजाब और हरियाणा के हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की है. मंगलवार (13 फरवरी, 2024) को कोर्ट की ओर से कहा गया कि ये लोग भारतीय नागरिक हैं. इन्हें भी देश में आजाद घूमने का अधिकार है. राज्य सरकारें ऐसे इलाके चिह्नित करें जहां ये लोग विरोध प्रदर्शन कर सकें.
दरअसल, किसानों के मार्च के मद्देनजर हरियाणा के कई जिलों में इंटरनेट सेवा निलंबित कर दी गई थी और कुछ बॉर्डर भी सील कर दिए गए थे. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में इसी घटनाक्रम के एक दिन बाद याचिका दाखिल की गई.
हाईकोर्ट ने इसी मामले में मंगलवार को सुझाव दिया कि अगर कोई प्रदर्शन या फिर आंदोलन होना है तब राज्य सरकारें उसके लिए एक जगह की पहचान करें.