
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ वाली अर्जी पर आज अर्जेंट सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. ऐसे में अब केजरीवाल की अर्जी पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. शराब नीति घोटाला मामले में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अपील पर सुप्रीम कोर्ट तत्काल सुनवाई के लिए विशेष पीठ का गठन नहीं करेगा.
अरविंद केजरीवाल के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने बुधवार सुबह देश के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के सामने मामले को उठाते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की थी. हालांकि, उस वक्त सीजेआई ने यह नहीं बताया कि आज सुनवाई की अनुमति दी जाएगी या नहीं. उन्होंने कहा था, ”हम देखेंगे, हम इस पर गौर करेंगे.” सीजेआई ने कहा था कि वह दिन में उचित आदेश पारित करेंगे.
“आम आदमी और CM के लिए अलग प्रोटोकॉल नहीं”
अदालत ने पहले भी इस बात पर भी जोर दिया कि एक जांच एजेंसी के लिए एक आम आदमी और एक मुख्यमंत्री से पूछताछ के लिए कोई अलग प्रोटोकॉल नहीं है. इसके अलावा कोर्ट ने माना कि अदालत कानूनों की दो अलग श्रेणियां नहीं बनाएगा. कोर्ट ने इस पर कहा कि ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि कानून जांच की प्रक्रिया के दौरान आम लोगों और केजरीवाल जैसे सार्वजनिक व्यक्तियों के बीच अंतर नहीं करता है. ऐसे में इस दलील को खारिज किया जाता है कि केजरीवाल से वीसी के जरिए पूछताछ की जा सकती थी. आरोपी यह तय नहीं कर सकता है कि जांच कैसे की जानी चाहिए. न्यायलय दो प्रकार के कानून स्थापित नहीं करेगा. एक आम जनता के लिए और दूसरा लोक सेवकों के लिए. मुख्यमंत्री सहित किसी के लिए कोई विशेष विशेषाधिकार नहीं हो सकता.