NEET UG 2024 परीक्षा रद्द करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई. जस्टिस विक्रम नाथ और एस वी एन भाटी की बेंच चार याचिकाएं ट्रांसफर कराने वाली एनटीए की अर्जी पर भी सुनवाई की. कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. एनटीए को कहा नोटिस जारी करें और 8 जुलाई तक जवाब दें और लंबित याचिका के साथ टैग करें.

एनटीए के वकील ने कहा कि हम हाईकोर्ट से स्टे की मांग कर रहे हैं. इस पर पीठ ने कहा कि इस तरह के स्टे की कोई जरूरत नहीं है. हमने पहले ही नोटिस जारी कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी मामलों में हाईकोर्ट में चल रहे सभी मामलों पर रोक लगा दी है और नोटिस जारी किया है. अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी.

इससे पहले, मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 परीक्षा आयोजित करने में किसी भी लापरवाही के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया. जस्टिस विक्रम नाथ और एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ ने टिप्पणी की, “अगर किसी की ओर से 0.001 प्रतिशत भी लापरवाही हुई है, तो उससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए. इन सभी मामलों को प्रतिकूल मुकदमेबाजी के रूप में नहीं माना जाना चाहिए.”


शिक्षा मंत्रालय ने पटना में आयोजित NEET-UG 2024 परीक्षा में कथित अनियमितताओं के संबंध में बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि ग्रेस मार्क्स के आवंटन के बारे में चिंताओं को पूरी तरह से दूर कर दिया गया है.


छात्रों ने कथित प्रश्नपत्र लीक, प्रतिपूरक अंक देने और परीक्षा के प्रश्नों में विसंगतियों से संबंधित मुद्दे उठाए हैं. 5 मई, 2024 को नई याचिकाएं प्राप्त होने पर सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को नोटिस जारी किया और दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा. इन याचिकाओं पर, मौजूदा याचिकाओं के साथ, 8 जुलाई को सुनवाई होगी.