
दिल्ली हाई कोर्ट में आज ईडी की याचिका पर लंबी सुनवाई हुई. इसके बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया. यानि फिलहाल अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे. दरअसल, आज सुबह ईडी की याचिका पर हाई कोर्ट सुनवाई तक के लिए सीएम केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगा दी थी. माना जा रहा है कि हाई कोर्ट का अगला आदेश अब दो से तीन दिनों बाद आएगा.
बता दें कि सीएम केजरीवाल को ईडी ने शराब घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी बनाया था. गुरुवार को ट्रायल कोर्ट में वैकेशन जज न्याय बिंदु ने दोनों पक्षों की दलील सुनते हुए सीएम केजरीवाल को जमानत दी थी और यह भी कहा था कि वह 1 लाख के मुचलके पर जमानत पर रिहा हो सकते हैं.
लेकिन शुक्रवार को सुबह ही ईडी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में दलील दी. हाईकोर्ट में मामला जाते है कोर्ट ने सबसे पहले केजरीवाल की जमानत पर स्टे लगा दिया और फिर दिन भर जो बहस चली उसके आधार पर शुक्रवार शाम को भी स्टे ऑर्डर पर फैसला सुरक्षित रखा है. इस फैसले का असर ये होगा की सीएम केजरीवाल को अभी तिहाड़ से रिहाई नहीं मिल रही है. कोर्ट अब इस विषय पर विस्तृत सुनवाई करेगी और फिर जमानत मिलने और न मिलने पर फैसला होगा. हाईकोर्ट ने अभी स्टे ऑर्डर बरकरार रखा है. ट्रायल कोर्ट के आदेश पर एक हफ्ते तक की रोक लगाई गई है.