दिल्‍ली के कथित शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. राउज एवेन्‍यू कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को 14 दिन के लिए न्‍याय‍िक हिरासत में जेल भेज दिया है. बता दें कि दिल्ली की निरस्‍त शराब नीति मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई अधिकारी शनिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट लेकर पहुंचे थे. CBI ने कोर्ट को बताया कि उसे अब सीएम अरविंद केजरीवाल की रिमांड नहीं चाहिए. साथ ही जांच एजेंसी ने कोर्ट से सीएम केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की. कोर्ट ने सीबीआई की मांग पर विचार करते हुए सीएम केजरीवाल को न्‍यायिक हिरासत में भेज दिया है.

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सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजने के लिए आवेदन दिया था. जांच एजेंसी सीएम केजरीवाल पर पूछताछ में सहयोग न करने का आरोप लगाया था. सीबीआई ने कहा कि केजरीवाल ने जानबूझकर शराब घोटाले से जुड़े सवालों का जवाब नहीं दिया. जांच एजेंसी का दावा है कि सीएम केजरीवाल ने नई शराब नीति में प्रॉफिट मार्जिन 5 परसेंट से 12 परसेंट किए जाने की वजह पर भी सही जवाब नहीं दिया. बता दें कि इससे पहले ED ने शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीएम अरविंद केजरीवाल को हिरासत में लिया था. ईडी ने भी केजरीवाल पर पूछताछ में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया था.


CBI द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि केंद्र की तानाशाह सरकार ने केजरीवाल को अलग-अलग झूठे मामलों में जरिए जेल में रखा है. संजय सिंह ने कहा कि ED कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी. PMLA में जमानत का मतलब है कि अदालत ने आरोपी व्यक्ति को प्रथम दृष्टया निर्दोष माना है. अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट में जमानत की कार्यवाही से पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. सीबीआई जेम्स बॉन्ड की कल्पनाओं को दोहरा रही है. ऐसी काल्पनिक कहानियां अदालत के सामने नहीं टिकतीं. 

कोर्ट में सुनवाई खत्म होने के बाद अरविंद केजरीवाल के वकील ऋषिकेश कुमार ने कहा, “अरविंद केजरीवाल की कस्टडी खत्म हो रही थी. सीबीआई ने उन्हें कोर्ट में पेश किया और आगे कस्टडी की मांग नहीं, बल्कि न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की, जिसका हमने विरोध किया. हमने कोर्ट से कहा, सीबीआई के पास कोई ग्राउंड नहीं है कि उनको आगे न्यायिक हिरासत में भेजा जाए. कोर्ट ने हमारी और सीबीआई की बातों को सुनकर अरविंद केजरीवाल को 14 दिन की जुडिशल रिमांड में भेजा है.”

अरविंद केजरीवाल के वकील ऋषिकेश कुमार ने बताया कि सोमवार या मंगलवार को अरविंद केजरीवाल की तरफ से बेल एप्लिकेशन कोर्ट में दी जाएगी. अरविंद केजरीवाल के वकील ने कोर्ट में एप्लीकेश देकर मांग की है कि ईडी के केस में गिरफ्तारी के बाद जब केजरीवाल को न्याययिक हिरासत में भेजा गया था, तब मेडिकल ग्राउंड पर जो छूट थी, वो जारी रखी जाए.