
मशहूर फिल्म अभिनेत्री और रामपुर की पूर्व सांसद जया प्रदा को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. गुरुवार को राम के एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें आचार सहिंता उल्लंघन मामले में बरी कर दिया. दरअसल, पूर्व सांसद जया प्रदा ने सन 2019 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर रामपुर से चुनाव लड़ा था. इसी दौरान उनके खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला रामपुर के कैमरी थाने में दर्ज किया गया था. इस मामले की सुनवाई रामपुर के एमपी-एमएलए विशेष अदालत में चल रही थी, जिसमें आज गुरुवार को कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया.
बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान जया प्रदा के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के दो मामले दर्ज हुए थे. इसमें एक मामला कैमरी थाने में दर्ज कराया गया था. इस मामले को वीडियो निगरानी टीम के प्रभारी कुलदीप भटनागर ने दर्ज कराया था. घटना 18 अप्रैल 2019 की है जब जया प्रदा भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में पिपलिया मिश्र गांव में जनसभा कर रही थीं.
क्या मामला था
2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पूर्व सांसद जया प्रदा पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का मामला दर्ज हुआ था। जया प्रदा ने उत्तर प्रदेश के रामपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था. उन पर आरोप था कि उन्होंने एक जनसभा के दौरान अपने भाषण में समाजवादी पार्टी (सपा) के उम्मीदवार आज़म खान और बसपा प्रमुख मायावाती के खिलाफ आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणी की थी. 2019 में सपा और बसपा ने एक साथ चुनाव लड़ा था. इस चुनाव के लिए दोनों में गठबंधन हुआ था.
पुलिस में दर्ज मामले पर विवेचना पूरी किए जाने के बाद पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप दाखिल किया गया था. रामपुर एमपीएमएल कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर रहा था. और पहली जुलाई को दोनों पक्षों की और अंतिम बहस पूरी हो गई, और आज गुरुवार को कोर्ट ने अपना फैसला भी सुना दिया.
फैसला आने पर जयाप्रदा ने न्यायालय से बाहर आकर मीडिया से बातचीत में कहा कि वो न्यायालय के निर्णय से खुश हैं और भावुक हैं.