
सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर बड़ी टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार हाईवे पर ट्रैफिक कैसे रोक सकती है?
सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा कि राज्य सरकार हाईवे के यातायात को कैसे रोक सकती है? राज्य सरकार का काम है कि वह यातायात को नियंत्रित करे. हम कह रहे हैं कि बॉर्डर को खुला रखें लेकिन उसको नियंत्रित भी करें. आखिर राज्य सरकार बॉर्डर को खोलने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती क्यों देना चाहती है?
जस्टिस कांत ने हरियाणा सरकार से इस मामले पर हलफनामा दायर करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसान भी देश के नागरिक हैं, उन्हें भी सुविधाएं चाहिए. उन्हें भी भोजन और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं दी जानी चाहिए. वे आएंगे, नारे लगाएंगे और वापस चले जाएंगे.
दरअसल पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रास्ता खोले जाने को लेकर आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई अगले शुक्रवार को करेगा.
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भूयां की पीठ ने शंभू बॉर्डर दोबारा खोलने के पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली हरियाणा सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान ये बात कही.
दरअसल पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने किसान आंदोलन के दौरान प्रदर्शन कर रहे 22 साल के युवक की मौत की न्यायिक जांच का आदेश दिया था. इसी आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.