
एशिया कप 2025 में 14 सितंबर को होने वाले भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है. अदालत ने साफ कहा- यह सिर्फ एक मैच है, इसे होने दीजिए. दरअसल, याचिकाकर्ता ने आग्रह किया था कि मैच रविवार को होना है, इसलिए इस पर शुक्रवार को ही सुनवाई की जाए. लेकिन जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने जल्दबाजी से इनकार करते हुए कहा, ‘इतनी जल्दी क्या है? मैच इसी रविवार को है, अब किया भी क्या जा सकता है? Match should go on.
हालांकि, सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, ‘भले मेरा मामला कमजोर हो, लेकिन इसे सूचीबद्ध तो किया जाना चाहिए.’ इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल लिस्टिंग से इनकार कर दिया. याचिका में मांग की गई है कि भारत सरकार को निर्देश दिया जाए कि विदेशी धरती पर होने वाला भारत-पाकिस्तान मुकाबला रोका जाए. यह जनहित याचिका कानून की छात्रा उर्वशी जैन और तीन अन्य छात्रों की ओर से संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई है.
याचिका में तर्क दिया गया है कि पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सैनिकों व नागरिकों ने बलिदान दिया है. ऐसे समय में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच आयोजित करना राष्ट्रीय गरिमा और जनभावना के खिलाफ संदेश देगा. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि आतंकवाद को शरण देने वाले राष्ट्र के साथ खेल संबंध रखना सशस्त्र बलों का मनोबल तोड़ेगा और शहीदों व पीड़ित परिवारों की पीड़ा बढ़ाएगा. उनका यह भी कहना है कि क्रिकेट को किसी भी स्थिति में राष्ट्रीय हित, जनजीवन और सेना के बलिदान से ऊपर नहीं रखा जा सकता.