
सुप्रीम कोर्ट ने 2006 मुंबई ब्लास्ट मामले में बरी किए गए 12 आरोपियों को बरी करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को बरी करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर यह नोटिस जारी किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें बताया गया है कि सभी आरोपियों को रिहा कर दिया गया है. कोर्ट ने ये भी कहा कि बरी किए गए इन 12 आरोपियों को दोबारा गिरफ्तार नहीं किया जाएगा. लेकिन हाईकोर्ट के फैसले को दूसरे केसों के लिए नजरी नहीं माना जाए.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आरोपियों को वापस जेल भेजने की कोई मांग नहीं की. तुषार मेहता ने कहा कि जहां तक स्वतंत्रता से जुड़े मसले पर स्टे का सवाल है, मैं सतर्क हूं. इस पर कोर्ट ने कहा कि हम नोटिस जारी करेंगे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मैं बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे चाहता हूं, लेकिन उन्हें दोबारा जेल भेजना मेरा उद्देश्य नहीं है. वे पहले ही रिहा हो चुके हैं. लेकिन इससे मकोका के तहत चल रहे अन्य मामलों पर असर पड़ेगा.