
गुजरात के राजकोट में टीआरपी गेम ज़ोन में भीषण आग लगने से अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है. इस मामले में हाईकोर्ट की स्पेशल ब्रांच के समक्ष सुनवाई हुई. जस्टिस बीरेन वैष्णव और देवेन देसाई की बेंच ने सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने कहा कि यह मानव निर्मित आपदा है. बता दें कि राजकोर्ट अग्निकांड में मासूम बच्चों की जान जाने पर हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है.
कोर्ट ने कहा कि गेमिंग जोन के निर्माण और संचालन के लिए नियमित और उचित नियमों का पालन नहीं किया गया. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि अहमदाबाद में सिंधुभवन रोड, सरदार पटेल रिंग रोड और एसजी हाईवे पर गेमिंग जोन सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा हैं. हाईकोर्ट ने अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट नगर निगम से स्पष्टीकरण मांगा.
कोर्ट ने कहा कि निगम को ये बताना होगा कि कानून के किस प्रावधान के तहत इस गेमिंग जोन को संचालित करने की अनुमति दी गई थी. हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि निगम ये जानकारी एक दिन में मुहैया कराए. इसके साथ ही कोर्ट ने अग्नि सुरक्षा नियमों के अनुपालन के संबंध में भी स्पष्टीकरण मांगा है. बता दें कि इस मामले में अगली सुनवाई कल होगी. कोर्ट ने कल राज्य सरकार के साथ ही सभी नगर निगमों को तलब किया है.