दुलारचंद यादव हत्याकांड में जेडीयू के विधायक अनंत सिंह की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने उनकी जमानत पर रोक लगाते हुए हाईकोर्ट के आदेश को स्थगित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अनंत सिंह को 1 दिसंबर तक सरेंडर करने का निर्देश दिया है। साथ ही पुलिस को अगले चार महीने के भीतर मामले की जांच पूरी करने को कहा है।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हत्या जैसे गंभीर मामले को महज राजनीतिक विवाद के तौर पर नहीं देखा जा सकता। कोर्ट ने कहा कि फिलहाल जांच जारी है और मुकदमे की सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे। अनंत सिंह ने अपनी बेटी की शादी का हवाला देते हुए तत्काल सरेंडर से राहत मांगी थी। वहीं, हाल ही में जेडीयू ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था।
