मुरादाबाद। प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम द्वारा जिलाधिकारी अनुज सिंह और मुख्य विकास अधिकारी सुश्री मृणाली अविनाश जोशी की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार में सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नामित जिले के जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक के दौरान उन्होंने नगर निगम, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग और पंचायती राज विभाग के साथ-साथ खंड विकास अधिकारी बिलारी, खंड विकास अधिकारी कुंदरकी और तहसीलदार सदर कार्यालय में लंबित आवेदन पत्रों के निस्तारण की स्थिति के संबंध में जन सूचना अधिकारियों से जानकारी ली तथा निर्देशित किया कि जन सूचना अधिकारी प्रत्येक आवेदन पत्र का निर्धारित 30 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि अधिकारियों द्वारा सूचना का अधिकार के अंतर्गत नियमों का पालन करने में लापरवाही बरती जा रही है परिणामस्वरूप 780 प्रकरणों में जन सूचना अधिकारियों को दंडित करते हुए उनसे जुर्माना की धनराशि वसूलने की नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने कहा कि आरटीआई के प्राविधानों को लेकर अधिकारियों को गंभीरता बरतनी होगी और आवेदक को स्पष्ट और समयबद्ध सूचना उपलब्ध कराने में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम और उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली 2015 के प्राविधानों और उद्देश्यों के बारे में जानकारी रखें और गंभीरतापूर्वक पालन करें।
राज्य सूचना आयुक्त ने जिलाधिकारी से कहा कि विभिन्न विभागीय कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग के दृष्टिगत आयोजित मासिक बैठकों के दौरान आरटीआई के मामलों के निस्तारण की भी समीक्षा की जाए।जिलाधिकारी ने भी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी अधिकारी अपने कार्यालय में अभिलेखों को दुरुस्त कराएं और आरटीआई के प्राविधानों के अनुरूप सूचनाओं को प्रदान करने में कोई लापरवाही न बरतें। उन्होंने कहा कि मासिक बैठकों में भी लंबित प्रकरणों की मॉनिटरिंग की जाएगी।

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण कुंवर आकाश सिंह, अपर नगर आयुक्त अतुल कुमार, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ममता मालवीय, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. कुलदीप सिंह सहित अन्य अधिकारी गण मौजूद रहे।
