रामपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है. पैन कार्ड मामले में सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को अदालत ने दोषी करार दिया है. अभी सजा का ऐलान नहीं किया गया है. बता दें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक आकाश सक्सेना ने इनके खिलाफ रामपुर के सिविल लाइंस थाने में मामला दर्ज कराया था. सक्सेना का आरोप था कि अब्दुल्ला ने 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान अपने चुनावी हलफनामे में गलत पैन नंबर डाला तथा आजम खान ने अपने बेटे के लिए दो पैन कार्ड बनवाए थे ताकि वह चुनाव लड़ सके.
आरोपों के मुताबिक उन्होंने अपनी उम्र अधिक दिखाने के लिए दूसरा पैन कार्ड बनवाया, जिसके पीछे आजम खान पर भी साजिश रचने का आरोप लगा. अदालत ने सभी पहलुओं की सुनवाई के बाद दोनों- आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान- को इस मामले में दोषी ठहराया है.
इससे पहले अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा था. अदालत ने पासपोर्ट बनवाने के लिए फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल और दो पैन कार्ड रखने के आरोप में दर्ज एफआईआर रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी.
बेंच ने कहा कि एफआईआर रद्द करने के लिए कोई ठोस कानूनी आधार नहीं है और न ही कानूनी प्रक्रिया में दखल देने की कोई वजह दिखाई देती है. आरोप है कि अब्दुल्ला आजम ने पासपोर्ट के लिए गलत जन्मतिथि और फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया.
