देशभर में आवारा कुत्तों का मामले में राज्य और यूटी सरकारों द्वारा हलफनामा दाखिल ना करने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है. कोर्ट ने कहा कि लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं. विदेशों में भी देश की छवि खराब हो रही है. फिर भी राज्यों ने अनुपालन हलफनामा दाखिल नहीं किया. कोर्ट ने राज्यों के मुख्य सचिवों को तीन नवंबर को तलब किया है.
कोर्ट ने कहा कि 22 अगस्त के आदेश के अनुसार, केवल 3 अनुपालन हलफनामे दाखिल किए गए हैं, जिनमें पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और एमसीडी शामिल हैं. चूंकि हमारे आदेश का पालन नहीं किया गया है, उन्हें आना ही होगा. क्योंकि तीन महीने बीत जाने के बावजूद उन्होंने अनुपालन हलफनामे दाखिल नहीं किए हैं. उन्हें आकर स्पष्टीकरण देना चाहिए. उन्हें हलफनामा दाखिल करना था, लेकिन उन्होंने नहीं किया.
जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि अगर वे उपस्थित नहीं हुए तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा या कठोर कदम उठाए जाएंगे. जस्टिस ने पूछा कि क्या अधिकारियों ने अखबार या सोशल मीडिया नहीं पढ़ा. अगर उन्हें नोटिस नहीं भी मिला, तब भी उन्हें यहां होना चाहिए था. सभी मुख्य सचिव 3 नवंबर को यहां उपस्थित रहें वरना हम ऑडिटोरियम में अदालत लगाएंगे.
