इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े मामले में भारतीय स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर लिया है. बुधवार (13 मार्च, 2024) को एसबीआई की ओर से सर्वोच्च अदालत में हलफनामा दाखिल किया, जिसके जरिए बैंक के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने बताया- हमने देश की सबसे बड़ी अदालत के आदेश का पालन किया है. चुनाव आयोग (ईसी) को चुनावी बॉन्ड के चंदे की जानकारी भी उपलब्ध करा दी है.

एसबीआई के मुताबिक, “एक अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच 22,217 बांड खरीदे गए. इनमें से 22,030 इलेक्टोरल बॉन्ड्स को पार्टियों ने कैश कराया. जिन बॉन्ड को किसी ने कैश नहीं कराया उनके रुपए पीएम रिलीफ फंड में ट्रांसफर कर दिए गए.” एसबीआई की ओर से इस बारे में जानकारी पासवर्ड प्रोटेक्टेड पीडीएफ फाइल के रूप में पेन ड्राइव के जरिए ईसी को सौंप दी है.