पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने आज, 20 दिसंबर, 2025 को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को ‘तोशाखाना-2’ मामले में 17-17 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला रावलपिंडी की अदियाला जेल में विशेष न्यायाधीश शाहरुख अरजुमंद द्वारा सुनाया गया। अदालत ने दोनों पर 1.64 करोड़ रुपये (पाकिस्तानी मुद्रा) का भारी जुर्माना भी लगाया है।
क्या है यह पूरा मामला?
यह मामला सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस द्वारा मई 2021 में इमरान खान और उनकी पत्नी को उपहार में दिए गए एक बेहद कीमती ‘बुल्गारी’ (Bulgari) ज्वेलरी सेट से जुड़ा है। संघीय जांच एजेंसी (FIA) के अनुसार, इमरान खान और बुशरा बीबी ने इस आभूषण सेट की कीमत सरकारी खजाने (तोशाखाना) में बहुत कम आंकी थी। उन्होंने इसे मामूली राशि देकर अपने पास रखा और बाद में अवैध रूप से बेच दिया, जिससे सरकारी खजाने को भारी वित्तीय नुकसान हुआ।
