मुरादाबाद। साल 2017 के एक कार्यक्रम विवाद में मुरादाबाद की अदालत ने बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। आरोप है कि एक शादी समारोह में प्रस्तुति देने के लिए उन्हें 11 लाख रुपये अग्रिम दिए गए थे, लेकिन तय तारीख पर वह कार्यक्रम में शामिल नहीं हुईं।

शिकायतकर्ता पवन वर्मा ने अदालत में दायर परिवाद में कहा कि पूरी रकम पहले ही अदा कर दी गई थी। इसके बावजूद कार्यक्रम में प्रस्तुति नहीं दी गई और बाद में संपर्क करने पर भी न तो धनराशि लौटाई गई और न ही कोई स्पष्ट जवाब मिला। लगातार प्रयासों के बाद जब मामला सुलझता नजर नहीं आया तो उन्होंने न्यायालय की शरण ली।
सूत्रों के अनुसार, अदालत ने पूर्व में समन जारी कर अभिनेत्री को पेश होने का अवसर दिया था, लेकिन निर्धारित तिथियों पर उपस्थिति दर्ज नहीं कराई गई। अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए कड़ा रुख अपनाया और गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया। पुलिस को वारंट की तामील सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता पंकज शर्मा ने बताया कि उनके मुवक्किल द्वारा दाखिल कंप्लेंट केस में अदालत ने पहले समन और फिर वारंट जारी किया था। उनका कहना है कि करीब दो वर्ष पूर्व अभिनेत्री ने जिला जज की अदालत से जमानत ली थी, जिसकी शर्तों में बिना अनुमति विदेश न जाने और न्यायालय के आदेशों का पालन करने का उल्लेख था। 9 फरवरी 2026 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश भी दिया गया था, लेकिन उस दिन भी पेशी नहीं हुई, जिसके बाद अदालत ने NBW जारी कर दिया।
कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक, गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद संबंधित व्यक्ति का अदालत में उपस्थित होना अनिवार्य हो जाता है। अनुपस्थिति की स्थिति में न्यायालय और कठोर कदम उठा सकता है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि अभिनेत्री की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है और आगे की कानूनी कार्रवाई किस दिशा में बढ़ती है।
