मुरादाबाद। मुरादाबाद जिला न्यायालय की दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बार एसोसिएशन एवं लाइब्रेरी, मुरादाबाद के चुनाव नए बायलॉज के अनुसार निर्धारित कार्यक्रम के तहत ही कराए जाएंगे। नए बायलॉज का रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज के यहां पंजीकरण हो चुका है।
हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला ने मामले की सुनवाई की। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया कि चुनाव एल्डर्स कमेटी की निगरानी में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संपन्न होंगे। साथ ही अदालत ने कहा कि स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष चुनाव प्रक्रिया में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे।
मामले में प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ताओं को काउंटर एफिडेविट दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया है। वहीं, तीसरे प्रतिवादी को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 7 सितंबर 2026 की तारीख निर्धारित की गई है।
अदालत ने रजिस्ट्रार (कंप्लायंस) को आदेश की प्रति 24 घंटे के भीतर उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सचिव, मुरादाबाद जिला न्यायालय की बार एसोसिएशन एवं लाइब्रेरी के अध्यक्ष तथा एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन को उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया है।
यह आदेश 19 अगस्त 2026 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में पारित हुआ। मामले में बार एसोसिएशन एवं लाइब्रेरी की ओर से भारत गर्ग और शीतेन्द्र कुमार मिश्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता ने पक्ष रखा, जबकि प्रतिवादी पक्ष की ओर से अशोक कुमार तिवारी, सीएससी उपस्थित हुए@शांतनु/INN
