कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को बड़ी राहत मिली है। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने शुक्रवार (10 अप्रैल) को उन्हें एक सप्ताह के लिए अग्रिम जमानत प्रदान की है।
यह मामला हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुयान शर्मा द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें पवन खेड़ा पर एक से अधिक पासपोर्ट रखने का आरोप लगाया गया है।
रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस के. सुजाना ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता को संबंधित अदालत में नियमित जमानत के लिए आवेदन करने हेतु एक सप्ताह का समय दिया जाता है। इस दौरान उन्हें कुछ शर्तों के साथ अंतरिम राहत प्रदान की गई है।
गौरतलब है कि पवन खेड़ा के खिलाफ गुवाहाटी क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। उन पर चुनाव से संबंधित कथित रूप से भ्रामक बयान देने, धोखाधड़ी, जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को असली के रूप में इस्तेमाल करने, शांति भंग करने के इरादे से अपमान करने और मानहानि जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
