मुरादाबाद। प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत इच्छुक अभ्यर्थियों को अपना स्वरोजगार स्थापित करने के लिए बैंक के माध्यम से बिना ब्याज ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।
उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र मुरादाबाद, दीपेंद्र कुमार ने बताया कि योजना में आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। अभ्यर्थी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट msme.up.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी की आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और वह उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। आवेदन के दौरान अभ्यर्थियों को पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र (यदि हो), कोटेशन और प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रतियां ऑनलाइन अपलोड करनी होंगी।
इस योजना के अंतर्गत सेवा या उद्योग क्षेत्र में अधिकतम 5 लाख रुपये तक की परियोजना को स्वीकृति दी जाएगी। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा 8 उत्तीर्ण निर्धारित की गई है।
अंशदान की बात करें तो सामान्य वर्ग के लिए 15 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग के लिए 12.5 प्रतिशत और अनुसूचित जाति के लिए 10 प्रतिशत अंशदान निर्धारित है। यदि किसी अभ्यर्थी ने पहले किसी अन्य सरकारी योजना के तहत ऋण पर सब्सिडी का लाभ लिया है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा।
ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के बाद विभाग द्वारा परीक्षण कर उसे संबंधित बैंक को भेजा जाएगा। इसके बाद बैंक द्वारा कार्यस्थल का निरीक्षण कर नियमानुसार ऋण स्वीकृत और वितरित किया जाएगा।
योजना की खास बात यह है कि लाभार्थी को केवल मूल धन ही वापस करना होगा, ऋण पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं लिया जाएगा। साथ ही, चार वर्ष के भीतर ऋण चुकाने पर परियोजना लागत का 10 प्रतिशत तक अनुदान (सब्सिडी) भी प्रदान किया जाएगा।
अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी कार्यदिवस में जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र, 23 पीएसी के पास, कांठ रोड, मुरादाबाद स्थित कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
