पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना (4 मई) से पहले Supreme Court of India ने Trinamool Congress को राहत नहीं दी। टीएमसी ने Calcutta High Court के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें मतगणना केंद्रों पर केंद्र सरकार और PSU कर्मचारियों की तैनाती का मुद्दा उठाया गया था।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि इस मामले में किसी नए निर्देश की जरूरत नहीं है और याचिका पर कोई अतिरिक्त आदेश देने से इनकार कर दिया।
कोर्ट ने Election Commission of India की रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लिया, जिसमें आयोग ने भरोसा दिया है कि सर्कुलर को पूरी तरह लागू किया जाएगा।
वहीं, सुनवाई के दौरान टीएमसी ने अपना रुख थोड़ा बदला और कहा कि उनकी अब सिर्फ यही मांग है कि हर काउंटिंग टेबल पर कम से कम एक राज्य सरकार का कर्मचारी मौजूद हो।
इससे पहले टीएमसी की तरफ से वरिष्ठ वकील Kapil Sibal ने चुनाव आयोग की नीयत पर सवाल उठाए थे और निष्पक्षता को लेकर चिंता जताई थी।
